केन्द्रीय कर्मचारी चिन्तित— सेवा निवृत्ति का नया नियम
केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा नियमावली में बदलाव करने का मन बनाया है इसके तहत अब 33 वर्ष की सेवा या 60 वर्ष जो भी पहले हो वे सेवा निवृत हो जायेंगे और इस नियम के लागू होने से कई कर्मचारी 60 वर्ष से पूर्व सेवा निवृत हो जायेंगे। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में इससे संबन्धित प्रोफार्मा 30 सितम्बर से पूर्व भेजने के निर्देश दिए है इसमें कार्यरत व्यक्ति का पूरा विवरण होगा सरकार द्वारा भेजे गए इसे प्रोफार्मा से केन्द्रीय कर्मचारियों में हड़कम्प मचा है और इस नियम के लागू होने से कई केन्द्रीय कर्मचारी 33 वर्ष सेवा करने के बाद सेवानिवृत हो जायेगे। यह नियम अगामी वित्त वर्ष से लागू होने की सम्भावना है।