हाईकोर्ट के आदेशों का होगा पालन चुनाव आयुक्त उत्तराखंड
सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में संशोधन बाबत दायर याचिका की सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोग भी पंचायतों में अपने भाग्य अजमा सकते हैं इसी आदेश के परिपेक्ष में उत्तराखंड चुनाव आयुक्त ने बयान जारी किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा इस आदेश से राज्य में होने जा रहे पंचायती चुनाव में कोई बाधा नहीं होगी।