जल जीवन मिशन कार्यक्रम से एनजीओ को हटाने के संबंध में उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को दिया नोटिस
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जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को सरकार द्वारा बिना कोई कारण/नोटिस के बाहर किये जाने के खिलाफ लोक चेतना विकास समिति व अन्य द्वारा दायरा की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुवे नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी को पक्षकार बनाते हुवे नोटिस जारी किया है और 15 जनवरी तक नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिये है। याचिका कर्ता ने दायर याचिका के माध्यम से कहा गया है कि प्रदेंश में जल जीवन मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार ने 61 एनजीओ का चयन किया था जबकि कुछ एनजीओ को कार्य भी सौंप दिया था किंतु इसी बीच सरकार ने नवंबर माह में कुछ एनजीओ को कार्यक्रम से बाहर कर दिया जो कि पूर्णत: गलत व असवैंधानिक हैं। इसकी सुनवाई करते हुवे न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किया।
