चुनाव खर्च का ब्योरा न दिया तो खतरे में पड़ेगी कुर्सी
1 min readदेहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन के एक माह के भीतर खर्च जमा कराना अनिवार्य है। इस लिहाज से देखें तो 22 अक्टूबर को मतगणना संपन्न होने के बाद उन्हें 22 नवंबर तक अनिवार्य रूप से खर्च का ब्योरा जमा कराना है ऐसा न करने पर उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।
