वन्य जीव से होने वाली मौत पर मुआवजा राशि में की गयी बढ़ोत्तरी
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रिर्पोट। एस एस कपकोटी।
प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीवों से होेने वाले व्यक्ति की मौत पर दिये जाने वाले मुआवजा के संबंध में नवंबर 2019 में एक शासनादेश जारी किया गया था। जिसके तहत वन्य जीव से होने वाले नुकसान का मुआवजा आपदा मद में दिये जाने के आदेश किये गये थे। लेकिन इसका अभी तक विधिवत अनुपालन नहीं किया जा रहा था।
वन्य मंत्री हरक सिंह रावत ने इस संबंध में एक बैठक में प्रदेश भर के सभी प्रभारी वनाधिकारियों को इस शासनादेश का शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश दिये है। अब इस नियमावाली के तहत वन्य जीव द्वारा व्यक्ति् की मौत् पर दिया जाने वाला मुआवजे की राशि को बढ़ाकर चार लाख रूपये कर दिया है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भारती ने बताया कि वन मंत्री वन विभाग की ओर से दिये जाने वाले मुआवजे को आपदा मद में भुगतान करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वन्य जीव से नुकसान पर दिये जाने वाले मुआवजे पर वन विभाग के नियामवली और आपद की नियामवली में से जिसकी राशि अधिक हो उसके तहत भुगतान किया जायेंगा। साथ ही भुगतान तीन के अंदर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
