1 सितम्बर से बदल जायेंगे कई नियम जानिये
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1 सितम्बर से देश में कई नियम बदल जायेंगे। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जायेगा जिसके बाद यातायात नियमों के उल्ल्ंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। ई वालेट के लिए केवाईसी कराना आवश्यक है ऐसे ही कुछ और बदलाव आयकर रिर्टन व आनलाइन रेल टिकट बुकिंग में भी किए गए है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग आदि ने कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन आनलाइन हो सकेंगे। 31 अगस्त के बाद आयकर रिर्टन दाखिल करने पर 5 हजार रुपया तक जुर्माना भरना पड़ेगा। आनलाइन रेल टिकट महंगा हो जायेगा। स्लीपर क्लास की ई—टिकट बुकिंग पर 20 रुपये का सर्विस चार्ज् देना होगा, एसी श्रेणी के ई—टिकट पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज, भीम एप से स्लीपर व एसी स्लीपर बुक करने पर क्रमश: 10 व 20 रुपया सर्विस चार्ज देना होगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, आटो और पर्सनल लोन की सुविधा होगी तथा स्टेट बैंक सहित कई बैंक ग्राहकों के होम, आटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे।
