आदर्श आचार संहिता लागू
1 min readजिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर 2019 के द्वारा उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर)के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, तथा सदस्य जिला पंचायत के समस्त पदों/स्थानों के सामान्य निर्वाचन कराए जाने हेतु समय सारणी निर्धारित कर दी गई है । उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की दिनांक 13 सितंबर की विज्ञप्ति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2019 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता दिनांक 13 सितंबर से प्रभावी होकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।