दो से अधिक बच्चे वाले लड़ सकते है पंचायती चुनाव
1 min readपंचायत चुनाव में तीन बच्चों लेकर सभी उम्मीदवारों को राहत मिली है उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज अपने एक फैसले में सरकार द्वारा संशाधित पंचायती राज एक्ट को लागू करने की सीमा तय कर दी जिसके तहत 25 जुलाई 2019 के बाद यह एक्ट लागू होगा इससे पहले के वे सभी लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वह भी चुनाव में अपनी भागीदारी कर सकते है। न्यायालय के इस फैसले से जहां मायूस चेहरों में प्रसन्नता लौटी है वहीं कुछ लोगों में मायूसी है। न्यायालय के इस फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद सरकार का क्या रुख रहता है न्यायालय के इस फैसले से चुनावी माहौल को एक नया मोड़ मिल गया है।
