गुण्डा अधिनियम के तहत की कार्यवाही
1 min readअल्मोड़ा रानीखेत। पंचायती चुनाव 2019 को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्व की जा रही कार्यवाही के दृष्टिगत 27 सितम्बर को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत भूपेन्द्र सिंह बृजवाल द्वारा राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू क्वारवी पुत्र पूरन सिंह निवासी- बधाड़ चिलियानौला, रानीखेत अल्मोड़ा के विरूद्व आबकारी अधिनियम के 03 अभियोग पूर्व में थाने में पंजीकृत हैं जो कि पंचायती चुनाव के दौरान अपने आपराधिक कृत्यों से गाॅव में भय एवं अशान्ति का माहौल बनाकर मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा- 2/3 गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में उ0नि0 गौरव जोशी चौकी प्रभारी जैंती द्वारा शिव सिंह पुत्र काम सिंह निवासी- ग्राम- भट्यूड़ा पो0- जैंती लमगड़ा द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों व आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहने के कारण धारा-110 जी सीआरपीसी अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।