उत्तराखण्ड पात्रता परीक्षा हेतु धारा 144
1 min readबागेश्वर में अगामी 6 नवम्बर को होने वाली उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट ने परीक्षा केन्द्र में शान्तिव्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्डप्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर परिधि में किसी भी प्रकार के जलूस भाषण आदि पर पूर्णतया प्रतिबंद्ध लगा दिया।
