बिना भय के घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है
1 min readसड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए पुलिस ने पहल करते हुए जन जागरुकता अभियान चलाया। घायलों की मदद के लिए राहगीर बिना किसी भय, दुविधा के बेहिचक आगे आकर घायलों को अस्पताल पहुंचा सकते है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने दिशा—निर्देश जारी किए है जो निम्न है:—
1- सड़क पर पड़े घायलों की सूचना पुलिस को देने वाले व्यक्तियों (राहगीरों) को अपना नाम एवं विवरण देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं करेगी।
2- सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद हेतु आगे आने वाले नागरिकों/राहगीरों के साथ पुलिस द्वारा सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
3 – सड़क दुर्घटना में मदद एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों एवं राहगीरों को मामले में जबरन गवाह बनने हेतु पुलिस द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा।
4- मदद के लिए आगे आने वाले गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति)/बाईस्टैण्डर (दर्शक)/राहगीर को किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं समझा जाएगा।
5- सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नागरिंकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम या मुआवजा दिया जायेगा।
6- घायलों को अस्पताल पहॅचाने वाले राहगीरों को अस्पताल में नहीं रोका जायेगा।
