नई दिल्ली, बुधवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डो) ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को छात्र सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया। निदेशालय के एक परिपत्र में कहा गया है, “सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रमुखों को दिशानिर्देशों में उल्लिखित आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।”
परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संस्थान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) मैनुअल में प्रदान की गई सुरक्षा निरीक्षण चेकलिस्ट के अनुसार तैयार हों।
इसमें कहा गया है, “एनसीपीसीआर ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं।”
सर्कुलर में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों में स्कूलों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए एक चेकलिस्ट भी शामिल है।
डीओई ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है, “शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुपालन में जारी ‘स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशानिर्देश 2021’ भी पेश किया है।”